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परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संविधान की सभी अनुसूचियां-भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं| जिनका संक्षिप्त विवरण है-
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र इसमें भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची
इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाली वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची
शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप- इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों एवं संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों एवं मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाया जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया है| ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 69 के तहत राज्यपाल द्वारा तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया है|
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है
भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची
इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
इसके तहत असम मेघालय त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है
इंडियन कांस्टीट्यूशन सातवीं अनुसूची
इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है इसके अंतर्गत तीन तरह की सचिया है संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची|
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची
मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थी| वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं
1967 में सिंधी को 21 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया
1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया
2004 में संथाली डोगरी मैथिली तथा बोडो इन भाषाओं को 92 संविधान संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया
भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची
अनुसूची में कुछ अधिनियम तथा विनिमय के विधि मान्य करण का उपबंध दिया गया है| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| यह अनुसूची 1 संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई है
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची
इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है इसे 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची
यह अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है इसमें पंचायत को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए इसके अंतर्गत पंचायत को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए इसे 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया
भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची
इस अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख मिलता है इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए यह अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है
अगर आप भारतीय संविधान की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भारतीय संसद की आधिकारिक वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं| Download Indian Constitution Bare Act
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