Prayagraj mahakumbh 76 District
उतर प्रदेश का 76 जिला : उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं, और इस आयोजन से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को अब एक नया जिला बना दिया गया है, जिसका नाम ‘महाकुंभ मेला’ रखा गया है। इस नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं बल्कि 76 जिले हो गए हैं।
कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन के दौरान नए जिलों की अधिसूचना जारी करने की परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर, प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम इस नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरी परेड क्षेत्र और चार तहसीलें—सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना—शामिल की गई हैं, जिनमें कुल 67 गांव आते हैं।
महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेलाधिकारी के रूप में विजय किरन आनंद की नियुक्ति की गई है। उन्हें कलेक्टर के सभी अधिकार दिए गए हैं, और वे सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। अधिसूचना के अनुसार, तहसील सदर के 25 गांव, सोरांव के 3 गांव, फूलपुर के 20 गांव और करछना के 19 गांव इस जिले में शामिल किए गए हैं।
महाकुंभ मेला जिले का अस्तित्व महाकुंभ के आयोजन के कुछ दिनों बाद तक रहेगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल छह शाही स्नान होंगे। इस भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर को उद्घाटन किए जाने वाले महाकुंभ मेला की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पारंपरिक स्नान पर्व पौष पूर्णिमा से होगी, और यह 26 फरवरी को माघ शिवरात्रि के साथ समापन होगा।
महाकुंभ मेला को नया जिला घोषित किए जाने के बाद, अब प्रयागराज मंडल में कुल पांच जिले हो गए हैं। अब प्रयागराज के साथ-साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ मेला जिला भी इस मंडल में शामिल हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में अब 75 के बजाय 76 जिले होंगे, क्योंकि महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला बना दिया गया है।
जिले के प्रशासनिक प्रमुख, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को नए जिले की सीमाओं का निर्धारण करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इसमें संगम, चार आस-पास की तहसीलें और 67 निर्धारित क्षेत्र शामिल हैं। यह कदम राज्य सरकार के 25 नवंबर के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक अलग जिला बनाने की घोषणा की गई थी।
आदेश के तहत, जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 12 के तहत इस नए जिले की घोषणा की। इसके तहत अतिरिक्त जिलाधिकारी नियुक्त करने और नए जिले में सभी मामलों को संभालने का अधिकार भी दिया गया है, जैसा कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अधिसूचना में बताया।
दोस्तों आज की पोस्ट का विषय है- Radio Jockey कैसे बने , Radio jockey Career After…
PCS Ke liye best book - दोस्तों अधिकतर मित्रों का यह प्रश्न रहता है कि…
दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम आपको केंद्रीय पुलिस कोर्स (CPF) के एक बल…
दोस्तों आपने IAS और PCS के बारे में अवश्य सुना होगा मगर क्या आप जानते…
दोस्तों आपने अकसर समाचार और सुर्खियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई FDI का नाम सुना…
UPPSC RO ARO Re-Exam परीक्षा तिथि 2025: समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2025 परीक्षा तिथि उत्तर प्रदेश…